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व्यवहार न्यायालय में परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दो पाली में आयोजित की जाएगी परीक्षा


 

      पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभागार में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, श्री पुनीत कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई संयुक्त ब्रीफिंग मे बताया गया कि व्यवहार न्यायालय में परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए 15 मार्च 2026 को पूर्वी चंपारण जिला के 31 परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें कुल 18544 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
    प्रथम पाली की परीक्षा 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 2:00 बजे से 4:00 बजे तक ली जाएगी।  प्रथम पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी वहीं द्वितीय पाली के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 12:30 बजे से 1:30 तक कराई जाएगी। इसका कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश सभी स्टैटिक दंडाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक को दिया गया।
      परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ्स, एक पहचान पत्र एवं उसकी स्व सत्यापित प्रति के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे
     संयुक्त ब्रीफिंग में कहा गया कि  परीक्षा केंद्र प्रतिनियुक्त सभी वीक्षक सहित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी समय से पूर्वाहन 07:30 बजे तक आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुचना सुनिश्चित करेंगे। 
    परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।  विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
    संयुक्त ब्रीफिंग में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर कड़ाई से फ्रिस्किंग का निर्देश दिया गया।  किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/ गजट ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
  परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा।
  किसी भी परीक्षा केंद्र पर  किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों पर  500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 
    आज के संयुक्त ब्रीफिंग मे अपर समाहर्ता (लोक शिकायत)श्री शैलेंद्र कुमार भारती, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नितिन त्रिपाठी, डीएसपी हेडक्वार्टर श्री सुनील कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार, वरीय उप समाहर्ता श्री अमरेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राजन कुमार गिरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
    इस अवसर पर सभी 31परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, प्रतिनियुक्ति स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी सहित गश्ति दल दंडाधिकारी उपस्थित थे।
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